PM Suraksha Bima Yojana, जिसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य समाज के उन वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जो अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के कारण आर्थिक संकट का सामना करते हैं। इस योजना के तहत, दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता के मामलों में बीमित व्यक्ति को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलती है।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योजना गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत, दुर्घटना की स्थिति में बीमित व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह योजना वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके माध्यम से गरीब और पिछड़े वर्गों के लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ते हैं और बीमा कवरेज प्राप्त करते हैं।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के उद्देश्य (Objectives of PM Suraksha Bima Yojana)
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना: इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।
- कम प्रीमियम: इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति को केवल 20 रुपये प्रति वर्ष के न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा कवरेज मिलता है।
- वित्तीय स्थिरता: दुर्घटना मृत्यु या विकलांगता के मामलों में बीमित व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
- बीमा कवरेज का विस्तार: इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा कवरेज का विस्तार करना।
- सरल और सुलभ प्रक्रिया: इस योजना के तहत बीमा दावा प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
Table of Contents
पीएम सुरक्षा बीमा योजना की विशेषताएं (Features of PM Suraksha Bima Yojana)
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | पीएम सुरक्षा बीमा योजना |
घोषणा की गई | 9 मई 2015 |
राज्य | सभी भारतीय राज्य |
किसने शुरू की | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
लाभार्थी | 18 से 70 वर्ष के बैंक खाता धारक |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना |
लाभ | ₹2 लाख दुर्घटना मृत्यु पर, ₹1 लाख स्थायी विकलांगता पर |
आवेदन प्रक्रिया | बैंक शाखा में जाकर या ऑनलाइन फॉर्म भरकर |
आधिकारिक वेबसाइट | Jan Suraksha |
संपर्क करें | 1800-180-1111 / 1800-110-001 (टोल-फ्री) |
योजना के पात्रता मानदंड
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आयु सीमा: इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बैंक खाता: बीमित व्यक्ति का बैंक खाता होना अनिवार्य है और इसे आधार नंबर से लिंक करना आवश्यक है।
- प्रीमियम भुगतान: योजना के तहत प्रीमियम राशि 20 रुपये प्रति वर्ष है, जो बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटी जाएगी।
- सक्रिय खाता: बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और इसमें पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए ताकि प्रीमियम की राशि काटी जा सके।
- वापसी की सुविधा: जो लोग किसी भी कारण से योजना से बाहर हो जाते हैं, वे पुनः योजना में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि वे वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करें।
योजना के फायदे
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत निम्नलिखित फायदे प्रदान किए जाते हैं:
- उच्च कवरेज: योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु पर ₹2 लाख और स्थायी विकलांगता पर ₹1 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
- कम प्रीमियम: योजना का प्रीमियम केवल ₹20 प्रति वर्ष है, जो कि अत्यंत सस्ता है और इसे सभी वर्गों के लोग वहन कर सकते हैं।
- सरल दावा प्रक्रिया: योजना के तहत दावा प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
- वित्तीय समावेशन: यह योजना गरीब और पिछड़े वर्गों को बैंकिंग सेवाओं और बीमा कवरेज से जोड़ती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ती है।
- सुरक्षा कवरेज: योजना के तहत दी जाने वाली सुरक्षा कवरेज परिवार के वित्तीय संकट को दूर करने में मदद करती है।
- सुविधाजनक पंजीकरण: योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल और सुलभ है, जिसे बैंक शाखाओं में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
- नॉमिनी की सुविधा: बीमित व्यक्ति के निधन के बाद बीमा राशि उनके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आवेदन पत्र: सही ढंग से भरा हुआ आवेदन पत्र जिसमें नाम, संपर्क विवरण, आधार नंबर और नामांकित व्यक्ति के विवरण शामिल हों।
- आधार कार्ड: यदि बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आधार कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
- बैंक खाता विवरण: बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
पीएम सुरक्षा बीमा योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है:
- बैंक शाखा में जाएं: अपने निकटतम बैंक शाखा में जाएं जहां आपका खाता है।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: बैंक से पीएम सुरक्षा बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें जैसे कि नाम, संपर्क विवरण, आधार नंबर, और नामांकित व्यक्ति का विवरण।
- दस्तावेज़ संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड की प्रति और बैंक खाता विवरण संलग्न करें।
- आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करें।
- ऑटो-डेबिट सेट करें: अपने खाते से प्रीमियम की राशि ऑटो-डेबिट के लिए अनुमति दें।
- प्राप्ति रसीद प्राप्त करें: सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद बैंक से प्राप्ति रसीद प्राप्त करें, जो कि बीमा कवर की पुष्टि करती है।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट
पीएम सुरक्षा बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट Jan Suraksha है, जहां आप योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर आवेदन पत्र डाउनलोड करने की सुविधा, योजना के लाभों के बारे में जानकारी, और दावा प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध है।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना टोल फ्री नंबर
योजना से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1111 / 1800-110-001 पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर सभी दिनों में उपलब्ध होता है और आप अपनी शिकायतें, सुझाव और पूछताछ दर्ज करा सकते हैं।
इस प्रकार, पीएम सुरक्षा बीमा योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और उनके परिवारों को आपातकालीन स्थितियों में सहारा देती है। योजना की सरल और सुलभ प्रक्रिया, कम प्रीमियम, और उच्च कवरेज इसे सभी वर्गों के लोगों के लिए उपयुक्त बनाती है।